कंपनी को देना होगा नया टीवी या करानी होगी मरम्मत:कंज्यूमर फोरम का फैसला, 10 हजार रुपए जुर्माना भी चुकाना होगा
- Neha Gupta
- Jun 12, 2026
मोहाली एक व्यक्ति ने थॉमसन कंपनी का 55 इंच का नया टीवी खरीदा था। लेकिन कुछ समय बाद ही उसमें खराबी आ गई। कंपनी की वजह से व्यक्ति काफी परेशान हुआ। इसके बाद वह कंज्यूमर फोरम में गया। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता का खराब टीवी 30 दिन के भीतर मुफ्त में ठीक करे, या फिर उसकी जगह नया टीवी दे। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और अदालती खर्च के बदले 10,000 रुपये का मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश फोरम के अध्यक्ष एस.के. अग्रवाल और सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल जसबीर सिंह बाथ की पीठ ने सुनाया है। फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा था टीवी मुंडी खरड़ (मोहाली) के रहने वाले विनय कुमार ने फ्लिपकार्ट के जरिए 25,077 रुपये में थॉमसन का 55 इंच (139 सेमी) QLED अल्ट्रा HD 4K स्मार्ट गूगल टीवी खरीदा था। टीवी वारंटी पीरियड में ही था कि 23 मई 2025 को अचानक इसमें खराबी आ गई। विनय ने तुरंत कंपनी के सर्विस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जहां कंप्लेंट नंबर भी जेनरेट हुआ। लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। नोटिस भेजने के बाद भी सुनवाई नहीं शिकायतकर्ता विनय कुमार ने कंपनी को कई ईमेल भेजे, बार-बार याद दिलाया, लेकिन कंपनी ने टीवी ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। परेशान होकर विनय ने 25 जून 2025 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा और 18 जुलाई 2025 को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद विनय को कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 30 दिन में करना होगा भुगतान फोरम ने कंपनी के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया। थॉमसन टीवी कंपनी आदेश की कॉपी मिलने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता का 55 इंच QLED टीवी बिल्कुल मुफ्त में ठीक करके दे। अगर टीवी ठीक होने लायक नहीं है, तो कंपनी उसी मॉडल या उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला नया टीवी रिप्लेस करके दे। इसके अलावा, ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये की एकमुश्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए।

