बलौदाबाजार, 5 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिले में जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नेशनल लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद धारा 138 मामले, किराया, बैंक वसूली, विद्युत चोरी के राजीनामा योग्य मामले, जिला न्यायालय में लंबित (भू-अर्जन से संबंधित प्रकरण एवं राजस्व मामले) एवं अन्य मामलों का निराकरण के प्रकरण शामिल है।
इसी तरह प्री-लिटिगेशन संबंधी मामले (विवाद पूर्व-सुलह समझौते) जैसे कि बैंक के ऋण वसूली, विद्युत बिल के बकाया सूली एवं अन्य वित्तीय संस्थान के प्रकरण भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा । लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने से पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होते है। उनके विवाद का निपटारा होने से मधुर संबंध बनते है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर



