पंचकूला कोर्ट से यूपी के बुजुर्ग को 5 साल सजा:नाबालिग से गलत हरकत, 5 साल पुराने केस में आया फैसला
- Admin Admin
- Jan 17, 2026
हरियाणा के पंचकूला की बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े एक मामले में फास्ट ट्रैक विशेष POCSO कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी राजू (60 वर्ष) को POCSO एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पंचकूला के महिला थाना में साल 2021 के दौरान आरेापी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। आरोपी राजू निवासी उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले में सफीपुर का रहने वाला था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 10 के तहत दोषी पाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि जांच, पूछताछ और ट्रायल के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 में प्रावधान है। 10 हजार रुपए जुर्माना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।



