पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर, नियमित कर्मी नहीं, उन्हें टाइम ऑफ वर्किंग के तहत दिया जा रहा वेतन : उद्योग मंत्री
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- Dec 01, 2025
धर्मशाला, 01 दिसंबर (हि.स.)। तपोवन में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सोमवार को भरमौर के विधायक डॉ जनक राज ने प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था लागू करने के बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। इस पर जबाव देते हुए केबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर, नियमित कर्मी नहीं है, उन्हें टाइम ऑफ वर्किंग के तहत वेतन प्रदान किया जाता है। डेली वेज वर्कर को 425 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। 19 कैटगिरी में न्यूनतम वेतन एक्ट के तहत आते हैं। मंत्री ने कहा कि उक्त सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आउट सोर्स कर्मी कंपनी के तहत रखे जाते हैं, हालांकि उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। ऐसे में इन मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भरमौर के विधायक डॉ जनक राज ने कहा कि प्रदेश सरकार में कई प्रकार के मित्रों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाए है कि मित्र कौन सी श्रेणी के कर्मचारी है और उन्हें वेतन व अन्य किसी भी प्रकार के कर्मचारियों वाली सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया



