हरियाणा कैबिनेट ने 'कैडर चेंज पॉलिसी 2025' को दी मंजूरी

-‘कैडर चेंज पॉलिसी 2025’ से शिक्षकों को मिलेगा जिला बदलने का मौका

चंडीगढ़, 8 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने राज्य के जिला कैडर शिक्षकों के लंबे समय से उठ रहे इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में ‘कैडर चेंज पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दी गई।

इस नीति के लागू होने के बाद शिक्षक जिला बदल सकेंगे। दावा किया गया है कि इस पॉलिसी को पूरी तरह मेरिट, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाया गया है।

यह लागू होने के बाद उन शिक्षकों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी जो कि कठिन पोस्टिंग और व्यक्तिगत परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं। नीति के जरिये स्कूलों में शैक्षणिक स्थिरता बनाए रखी जाएगी। जिला कैडर शिक्षकों को समान अवसर और न्यायसंगत तैनाती देने की सोच के साथ यह नीति बनाई है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 2018 की नीति खत्म हो जाएगी। अब जेबीटी/पीआरटी (प्राथमिक शिक्षक), हेड टीचर (एचटी), और क्लासिकल एवं वर्नाक्युलर (सी एंड वी) शिक्षक पहली अप्रैल, 2026 से पहले नए जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। बशर्ते वे स्वैच्छिक रूप से आवेदन करें।

नई पॉलिसी में मेरिट लिस्ट तय करेगी कि कौन शिक्षक किस जिले में जाएगा। इसमें उम्र को सबसे अधिक महत्व मिलेगा। जितनी उम्र ज्यादा, उतनी प्राथमिकता। लंबे समय से कठिन या दूरदराज जिलों में तैनात शिक्षक इसका फायदा उठा सकते हैं। विधवा या तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला, दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों के अलावा जिन शिक्षकों के बच्चे दिव्यांग हैं, उन्हें 20 अंक मिलेंगे। इतना ही नहीं, सेना, अर्द्ध-सैनिक बल में कार्यरत पति/पत्नी को भी 20 अंकों का लाभ मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा