कठुआ पुलिस ने यूएपीए मामले में फरार आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया
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- Dec 04, 2025
कठुआ, 04 दिसंबर (हि.स.)। भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू द्वारा जारी आरोपी आशिक अहमद नेगरू पुत्र गुलाम अहमद नेगरू निवासी हांजी वाला तहसील राजपोरा जिला पुलवामा के खिलाफ घोषणा आदेश को सफलतापूर्वक लागू किया।
जनकारी के अनुसार आरोपी लखनपुर थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 61/2019 धारा 38/39 यूए(पी) अधिनियम, 120-बी आरपीसी, 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत फरार है, जिसमें अदालत ने भगोड़े को 26/12/2025 से पहले माननीय न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। समन और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी कानून से बचते रहा था। परिणामस्वरूप अदालत ने एक उद्घोषणा आदेश जारी किया, जिसे एसएचओ लखनपुर थाना तारिक अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सरपंच, लंबरदार, चैकीदार और समाज के अन्य प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति में तामील किया।
इसके अलावा उद्घोषणा आदेश की एक प्रति भी आरोपी के घर के सामने चिपका दी गई। समाज के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए तामील की गई। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने कहा कि कठुआ पुलिस भगोड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घोषणा आदेश का तामील इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाने के अधिकारियों के संकल्प को दर्शाता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया



