अमृतसर में मतगणना को लेकर अलर्ट प्रशासन:100 मीटर दायरे में पाबंदियां लागू; 14 से 17 दिसंबर तक सख्त आदेश जारी
- Admin Admin
- Dec 13, 2025
अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने कड़े आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। राज्य चुनाव आयोग पंजाब की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 14 दिसंबर 2025 को कराए जा रहे हैं, जबकि मतगणना के बाद परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के लिए जिला अमृतसर में कुल 7 स्ट्रॉन्ग रूम और 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं— जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 14 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे से 17 दिसंबर 2025 तक सभी मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। हालांकि यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति निजी वाहनों के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी ऐसी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे मतगणना प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकतरफा लागू करते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है। यह पाबंदियां 17 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगी।



