अमृतसर में आज से लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:समझौते व निपटारे के लिए मामलों की सूची तैयार; सभी विभागों से सहयोग की अपील

अमृतसर में 12 और 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आज से शुरू हो गई। यह लोक अदालत पंजाब राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एसएएस नगर (मोहाली) और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा के निर्देशों के तहत लगाई जा रही है। इसकी निगरानी जिला और सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर, जतिंदर कौर द्वारा की जा रही है। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जज अमरदीप सिंह बैस ने जिला पुलिस अधिकारियों, नगर निगम एवं संबंधित विभागों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। इस बार बड़ी संख्या में मामलों को निपटारे और आपसी समझौते के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आपसी सहमति से विवाद समाधान: मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण के अनुसार, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों को निपटारे के लिए भेजा गया है। पुलिस, जिला प्रशासन, बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों को अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि यह पहल सफल हो सके। आम जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से त्वरित और किफायती विवाद समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे दोनों पक्षों का समय और धन बचे और अनावश्यक तनाव से राहत मिले।गंभीर अपराधों को छोड़कर लगभग हर प्रकार के मामले लोक अदालत में लिए जा सकते हैं। लंबित और नए दोनों प्रकार के मामले ले जाए जा सकते हैं यदि कोई केस अदालत में लंबित है, तो संबंधित जज को आवेदन देकर उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है। वहीं, जो विवाद अदालत में लंबित नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को आवेदन देकर लोक अदालत में लाया जा सकता है।