प्रॉपर्टी की खरीद में नकद लेन‑देन से बचें : कमिश्नर

भास्कर न्यूज | जालंधर बुधवार को इनकम टैक्स अफसरों ने खेल सामान व्यापारियों को इनकम टैक्स के प्रावधानों की जानकारी दी है। बस्ती नौ में एक समारोह के दौरान इनकम टैक्स डि. कमिश्नर नरेश भगत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स स्लैब में दी गई बड़ी छूटों के कारण देश में आयकर देने वाले कई गुना बढ़ रहे हैं। विभाग द्वारा करदाताओं में जागरूक के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। सभी को प्रॉपर्टी खरीद के वक्त किसी प्रकार का नगद लेन देन नहीं करना चाहिए। समय पर टैक्स जमा करवाना चाहिए और ऐसा करने से आप पेनल्टी ब्याज से बच सकते हैं और देश के उत्थान में सहयोगी बन सकते हैं। ये जागरूकता समारोह खेल उद्योग संघ ने किया। इसकी अगुवाई पंजाब के कन्वीनर विजय धीर एवं सह कन्वीनर प्रवीण आनंद एवं सह कन्वीनर रमेश आनंद ने की। आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों में इनकम टैक्स ऑफिसर राहुल धनखड़, राज कुमार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शामिल रहे। कारोबारी नेता रविंद्र धीर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी कारोबारी व्यापारी वर्ग है। आयकर देना और समय पर देना देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। व्यापारियों के बीच विपन प्रिंजा, शाम सुन्दर महाजन, प्रेम उप्पल, विक्रम कुंद्रा, संदीप गांधी, संजय मेंहदीरत्ता, अरविंद खन्ना, बाल किशन, ललित आनंद, नंद किशोर सभरवाल, अशोक कत्याल, प्रशांत चतरथ, निखिल सोनी, बलराज गुप्ता, अरुण ओबेरॉय, नवीन पूरी, राजीव जोशी, गुरमीत सिंह सचदेवा, मनोज सचदेवा, राज कुमार कलसी, लोकेश देव, पुनि मदान शामिल रहे। कर-टैक्स नियमों का पालन : नकद लेन‑देन से इनकम टैक्स और जीएसटी के मामले भी बन सकते हैं। कानूनी सुरक्षा : बैंक ट्रांजेक्शन में रसीद और रिकॉर्ड रहते हैं, जो विवाद की स्थिति में सबूत होता है। भारी नकद रखने का जोखिम : चोरी, लूट और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। कानूनी सीमा उल्लंघन : 2 लाख रुपए से अधिक नकद भुगतान गैरकानूनी माना जा सकता है। भविष्य में विवाद निवारण में मदद : एनईएफटी/ आरटीजीएस या चेक से भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रहता है।