14 साला-नाबालिग रेप का फैसला कोर्ट ने दी सजा:जालंधर के प्रिंस को 20 साल कैद, 50 हजार जुर्माना, नाबालिग गर्भवती होने पर पता चला

जालंधर शहर की एक अदालत ने बस्ती शेख इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी प्रिंस (26) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इलाज के दौरान हुआ था चौंकाने वाला खुलासा घटना का खुलासा तब हुआ जब 26 फरवरी को पीड़िता की मां अपनी 14 वर्षीय बेटी को बुखार होने पर इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि नाबालिग गर्भवती है। यह सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मां ने बच्ची से प्यार से पूछताछ की, तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला जालंधर की 14 साल की नाबालिग से दरिंदगी उसे बहला-फुलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था। जान से मारने की दी थी धमकी, आरोपी निकला शादीशुदा पीड़िता ने बताया कि आरोपी प्रिंस ने वारदात के बाद उसे धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह उसे जान से मारने से पीछे नहीं हटेगा। डरी-सहमी बच्ची चुप रही, लेकिन शारीरिक बदलावों ने सच्चाई सामने ला दी। थाना-5 की पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि प्रिंस शादीशुदा है, फिर भी उसने बच्ची के साथ यह घिनौनी हरकत की। पुलिस की मुस्तैदी और कोर्ट का सख्त रुख मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना-5 पुलिस ने जांच पूरी कर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर प्रिंस को दोषी करार दिया। अदालत ने समाज में कड़ा संदेश देने के लिए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई।