जालंधर में बाल गृहों की जेजे एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भास्कर न्यूज | जालंधर जिले में अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए चल रहे बाल गृहों का जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 (संशोधन 2021) के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती ने बताया कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था जो बच्चों को रहने, भोजन और देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसका इस एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। जो संस्थाएं अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे अपने आवश्यक दस्तावेज 15 दिसंबर 2025 तक दफ्तर समय में जिला प्रोग्राम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण यूनिट, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला चौक, जालंधर (फोन: 0181-5126498) में जमा करवा सकती हैं।