पूर्व DGP मुस्तफा को भेजा गया लीगल नोटिस;:शमशुद्दीन चौधरी ने मानहानि व धमकी देने के आरोप लगाए, डीजीपी बोले जल्द जवाब दूंगा
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- Dec 07, 2025
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ उनके बेटे की मौत के बारे में पंचकुला में केस दायर करने वाले मलेरकोटला का शमशुद्दीन चौधरी लगातार उन्हें कानूनी शिकंजे में कसने में जुटा है। शमशुद्दीन चौधरी ने अब पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा को मानहानि, धमकी व नफरत फैलाने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। शमशुद्दीन ने यह नोटिस अपने वकील जतिंदर सिंह बागड़ी के जरिए भेजा है। नोटिस में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसमें मानहानि, धमकी, झूठे आरोप और दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने तक के आरोप हैं। वहीं मोहम्मद मुस्तफा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शमशुद्दीन के लीगल नोटिस को पंजाब में ट्रांसलेट करके पोस्ट किया है और लिखा कि वो जल्दी जवाब देंगे। शमशुद्दीन चौधरी का आरोप, पूर्व DGP मीडिया में कहे अपशब्द शमशुद्दीन चौधरी का कहना है कि पूर्व DGP के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उनके बेटे ने वीडियो जारी कर परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी वीडियो के आधार पर उन्होंने थाने में शिकायत दी। उस मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि उसी वजह से पूर्व DGP ने उनके खिलाफ मीडिया व सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे और झूठ फैलाया। जिसकी वजह से उन्हें कानूनी नोटिस देना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्व DGP ने उनके परिवार के बारे में भी गलत टिप्पणी की है। जानिए लीगल नोटिस में क्या कहा गया? सम्मानित परिवार से होने का दावा: वकील ने नोटिस में कहा कि उनका क्लाइंट कानून का पालन करने वाला नागरिक है, समाजसेवा करता है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। “पिटबुल” वाला बयान विवाद बना: नोटिस में कहा है कि 22 अक्टूबर 2025 को को इंटरव्यू में मुस्तफा ने चौधरी को “पिटबुल कुत्ते जैसा” कहा था। एंकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफा ने दोबारा कहा “इसका चेहरा कुत्ते जैसा है, मैं क्या करूं?” नोटिस में इसे जानबूझकर की गई बेइज्जती बताया गया है। वसूली और बैंक फ्रॉड के आरोपों को झूठा बताया: मुस्तफा ने इंटरव्यू में कहा था कि चौधरी ने नगर परिषद, अस्पतालों और तहसील दफ्तरों से उगाही की। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2018-19 में चौधरी ने एक बैंक फ्रॉड मामले में उनसे तरले किए थे। जो कि सीधे तौर पर गलत है। नोटिस में कहा गया है कि चौधरी के खिलाफ कभी कोई बैंक फ्रॉड केस हुआ ही नहीं। चोर-उचक्का बोला और धमकी देने का आरोप: नोटिस के मुताबिक 22 और 23 अक्टूबर को टीवी चैनलों पर मुस्तफा ने चौधरी को “चोर-उचक्का” कहा। मुस्तफा ने सड़क हादसे का उदाहरण देते हुए कहा था कि आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा… तब तुम लेट जाओगे। नोटिस में कहा गया है कि यह सीधी धमकी है। 500 का नोट नहीं छोड़ा: नोटिस में कहा है कि मुस्तफा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चौधरी ने मालेरकोटला में कहीं भी 500 का नोट नहीं छोड़ा। नोटिस के अनुसार यह सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश है। पत्नी और धर्म परिवर्तन पर टिप्पणी को बताया गलत : 12 नवंबर को मुस्तफा ने चौधरी की पत्नी, पहले विवाह और निजी जीवन पर की गई बातों को “भद्दा और झूठा” कहा गया है। नोटिस में धर्म परिवर्तन को लेकर किए गए दावे को भी गलत बताते हुए कहा गया है कि पत्नी ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। इस आरोप को दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने वाला बताया गया है। धारा 351, 358 और 359 का हवाला देकर दी चेतावनी: नोटिस में कहा गया है कि मुस्तफा की बयानबाजी भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 351 (मानहानि), 358 और 359 (नफरत फैलाना) के तहत अपराध है। अगर 15 दिन में माफी नहीं मांगी तो वो केस दर्ज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया व चैनलों से वीडियो हटवाएं: शमशुद्दीन के वकील ने नोटिस में कहा है कि मुस्तफा उन सभी वीडियो व पोस्ट को हटाएं जिनमें ये आरोप उनके क्लाइंट पर लगाए गए हैं। वो अपने सारे बयान वापस लें।



