लुधियाना में शादी समारोह में फायरिंग का मामला:शुभम अरोड़ा पर 16, अंकुर पर 2 पर्चे दर्ज, पुलिस बोली- गली के लड़कों की लड़ाई

पंजाब के लुधियाना में पुलिस पक्खोवाल रोड पर बाठ कैसल में शादी समारोह में दो गुटों ने फायरिंग हुई। इस शादी समारोह में एक हौजरी कारोबारी वासु सहित जालंधर की महिला नीरू ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की गोली लगने से मौत हुई। वासु के साले पारुल के दावा है कि शादी समारोह में 50 से 60 फायर हुए है। लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि 25 राउंड फायरिंग हुई है। इस केस में बड़ी बात यह है कि पुलिस के सीनियर अधिकारी इन दोनों गुटों की लड़ाई को गली के लड़कों की लड़ाई बता रहे है जबकि एक गुट के युवक शुभम अरोड़ा पर 15 मामले पहले दर्ज है और ये 16वां मामला अब फायरिंग का दर्ज हुआ है। अंकुर पर पहले से हत्या का केस वहीं दूसरे गुट के अंकुर पर पहले थाना कोतवाली में इरादा-हत्या का केस दर्ज है। इन खुंखार अपराधियों को मोहल्ले के लड़कों की लड़ाई कहना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सूत्रों मुताबिक यह भी पता चला है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती ये लोग उन्हीं नेताओं के करीबी बन जाते है। चुनाव में रैलियों में इन्हीं के कंधों पर युवाओं को इकट्ठे करने का दारोमदार नेताओं ने दिया होता। 9 लोगों की हो चुकी गिरफ्तार इस केस में अभी तक पुलिस ने अंकुर गैंग के सरगना और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वह लोग है जो सीधे तौर पर गोलीबारी में शामिल थे। मामले में अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। वर्चस्व की दुश्मनी बनी फायरिंग का बड़ा कारण यह घातक झड़प शुभम अरोड़ा उर्फ मोटा और अंकुर गैंग के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी का नतीजा थी। जो पिछले दो वर्षों से सुलग रही थी। 16-17 मार्च, 2024 की मध्यरात्रि को सुभानी बिल्डिंग चौक के पास हुई गोलीबारी में पहले भी तनाव बढ़ गया था, जिसमें शुभम मोटा और उसका सहयोगी नदीम घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों गैंगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अंकुर को 15 जून, 2024 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। शुभम पर है पहले से 15 पर्चे दर्ज सूत्रों के अनुसार, शुभम मोटा ने पिछली घटना को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था और वह बदला लेने की फिराक में था। शुभम मोटा जिस पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और धोखाधड़ी सहित 15 मामले दर्ज हैं। वह करीब 1 साल पहले ही जेल से बाहर आया है। उसका आपराधिक रिकार्ड 2015 का है जब 18 साल की उम्र में उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। बाद में उसने पुनीत बैंस के साथ मिलकर अपना गैंग बनाया, लेकिन दोनों में दुश्मनी हो गई। जिसके बाद दोनों में कई हिंसक झड़पें होती रही। लापरवाही के लिए दूल्हा गिरफ्तार पुलिस ने दूल्हा वरिंदर कपूर को भी उसी एफआईआर में लापरवाही के लिए बुक किया गया है। कपूर दोनों गैंगों के बीच दुश्मनी और हिंसा की आशंका से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद उसने दोनों समूहों को अपनी शादी में आमंत्रित किया। जिससे मेहमानों की जान खतरे में पड़ गई। जमानती अपराधों के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद, कपूर ने अभी तक जमानत नहीं ली है। मेहमान की भूमिका संदिग्ध गोलीबारी में घायल हुए मेहमानों में से एक जतिंदर कुमार डाबर की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि डाबर जो शादी में अंकुर के साथ था। वह जानता था कि दोनों गैंग हथियारबंद हैं। सुरक्षा या पुलिस को सतर्क करने के बजाय डाबर ने कथित तौर पर अंकुर और शुभम मोटा के बीच समझौता कराने का इरादा किया था। क्योंकि वह दोनों समूहों से परिचित था। उसकी इन हरकतों पर अब गहन जांच चल रही है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। शुभम अरोड़ा पर इन थानों में हुए पर्चे दर्ज 30 अक्तूबर 2015 को थाना दरेसी की पुलिस ने धारा IPC 323,341,506,307,324 के तहत मामला दर्ज किया था। 1 जनवरी 2017 को थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने धारा IPC 323,452,427,148,149 के तहत मामला दर्ज किया था। 13 मई 2017 को थाना दरेसी की पुलिस ने धारा IPC 452,427,506,148,149 के तहत मामला दर्ज किया था। 11 जुलाई 2017 थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने धारा IPC 323,324,341,148,149,342 के तहत मामला दर्ज किया था। 4 मई 2018 को थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया था। 13 मई 2018 को थाना हैबोवाल की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया था। 21 अगस्त 2018 थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया था 12 अक्तूबर 2019 को थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने धारा IPC 307,452,323,506,34 के तहत मामला दर्ज किया था। 12 फरवरी 2020 को थाना मोती नगर की पुलिस ने IPC की धारा 307,323,324,325,326,321,148,149 के तहत मामला दर्ज किया था। 09 मार्च 2020 को सिटी खन्ना-2 की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया था। 05 जुलाई 2020 को थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने जेल अधिनियम IPC 42,45,52(1)A के तहत मामला दर्ज किया था। 04 जून 2021 को थाना मोती नगर की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया था। 26 जून 2022 को थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 और IPC 307,148,149,506,120b के तहत मामला दर्ज किया था। 09 जुलाई 2022 को थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 और IPC 307,336,166,120b के तहत मामला दर्ज किया था। 21 फरवरी 2024 को थाना कोतवाली की पुलिस ने आरम्स एक्ट 25 और IPC 307,323,507,166,148,149,201 के तहत मामला दर्ज किया था। 30 नवंबर 2025 को थाना सदर की पुलिस ने BNS की धारा 109,103, 191(3),190, आरम्स एक्ट 25,27 के तहत मामला दर्ज किया है। अंकुर पर दर्ज FIR 17 मार्च 2024 को डिवीजन नंबर 1 में FIR दर्ज की गई। 30 नवंबर 2025 को थाना सदर की पुलिस ने BNS की धारा 109,103, 191(3),190, आरम्स एक्ट 25,27 के तहत मामला दर्ज किया है।