लुधियाना में उद्योगपति और स्कूल अध्यक्ष गिरफ्तार:7.5 एकड़ भूमि धोखाधड़ी का मामला, अन्य आरोपियों के लिए छापामारी जारी
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- Dec 08, 2025
पंजाब के लुधियाना में सराभा नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सराभा नगर के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और प्रमुख उद्योगपति सुरिंदर सिंह रियात को भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। रियात को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उनके भाई जसबीर सिंह रियात को भी इस मामले में नामजद किया है जो कि एक उद्योगपति भी हैं। यह परिवार एक शैक्षणिक ट्रस्ट चलाता है। चमकौर सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाई FIR बाबा नंद सिंह नगर के निवासी चमकौर सिंह द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। FIR के अनुसार 2011 में हुआ एक भूमि समझौता एक लंबे विवाद का कारण बन गया। सिंह ने आरोप लगाया कि भाई रणधीर सिंह नगर के जसबीर सिंह रियात ने गुरु नानक पब्लिक स्कूल अय्याली कलां ट्रस्ट के प्रबंधन से स्कूल की 7.5 एकड़ जमीन को उन्हें बेचने की अनुमति प्राप्त की। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने जमीन के बदले में पैसे दिए और तीन संपत्तियां ट्रांसफर कीं। जिनमें डेहलों में एक एकड़, जसपाल बांगर में 6500 वर्ग गज की संपत्ति और देत्तवाल में 1240 वर्ग गज का प्लॉट है। चमकौर सिंह ने पुलिस को कहा कि सभी संपत्तियां प्राप्त करने के बाद रियात और उनके सहयोगियों ने उन्हें वादे मुताबिक 7.5 एकड़ जमीन ट्रांसफर नहीं की। जिस कारण उन्हें मार्च 2022 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 120-बी के तहत एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। बाद में स्थानीय मध्यस्थों द्वारा कराए गए एक समझौते के बाद अगस्त 2022 में एफआईआर वापस ले ली गई, जिसके तहत सभी संपत्तियां उन्हें वापस की जानी थीं। उन्होंने इस समझौते के आधार पर अदालत में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसके कारण एफआईआर रद्द कर दी गई। ना पैसे वापिस किए और ना जमीन चमकौर सिंह ने आरोप लगाया कि जसबीर सिंह रियात और उनके भाई सुरिंदर सिंह रियात सहित कई व्यक्तियों ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1.88 करोड़ रुपए की रसीद स्वीकार करने के बावजूद उन्होंने न तो पैसे वापस किए और न ही जमीन। उन्होंने उन पर दूसरी बार विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। ADCP ने की मामले की जांच FIR के अनुसार मामले की जांच जब बाद में ADCP द्वारा की गई। जिन्होंने पुष्टि की कि 7.5 एकड़ के मूल समझौते को वास्तव में निष्पादित (एग्जिक्यूट) किया गया था और शिकायतकर्ता ने सौदे के हिस्से के रूप में पर्याप्त संपत्ति होल्डिंग्स ट्रांसफर की थीं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रियात ने आवश्यक भूमि ट्रांसफर नहीं की और यद्यपि एक समझौता हो गया था। आरोपियों ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। मामला दर्ज कर जेल भेजा आरोपी-सब-इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा पुलिस थाना सराभा नगर के सब-इंस्पेक्टर आदित्य शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले जसबीर सिंह रियात के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने सुरिंदर सिंह रियत को नामजद कर गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।



