लुधियाना की माहिला से तीन लाख ठगे:नशा तस्करी में बंद पति की जमानत का दिया झांसा, बोला- ससुर सीएम ऑफिस में हैं

पंजाब के लुधियाना में संगरूर निवासी ने सेंट्रल जेल में नशा तस्करी के मामले में बंद व्यक्ति को जमानत दिलाने के बहाने उसकी पत्नी से 3 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने बंदी के पत्नी से दावा किया था कि उसके ससुर पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय में तैनात हैं और सरकार में उसकी अच्छी पकड़ है। महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे एक हलफनामा और एक चेक भी दिया, जो बाद में बैंक द्वारा बाउंस हो गया। आरोपी की पहचान संगरूर के धूरी निवासी सुखदीप सिंह के रूप में हुई है। नशा तस्करी के केस में जेल में बंद है पीड़िता का पति शिकायतकर्ता रमा कक्कड़ निवासी चंडीगढ़ रोड, सेक्टर 32-ए ने पुलिस को बताया कि उसके पति भुवनेश कपूर को लुधियाना पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और वह लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद है। वह अदालत में सुनवाई के दौरान उससे मिलने के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स जाती थी, जब पुलिस उसे अदालत में लाती थी। महिला ने बताया कि जब वह अदालत के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी तो आरोपी उसके पास आया। आरोपी ने उसे उसके पति को जमानत दिलाने में मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अदालत में फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया। CM आफिस में ससुर की तैनाती बता भरोसे में लिया महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने दावा किया कि उसके ससुर पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात हैं। इसलिए उसकी उच्च अधिकारियों के साथ अच्छी जान-पहचान है। आरोपी ने उसके पति को जमानत दिलाने के लिए अधिकारियों के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग की। आरोपी ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे एक हलफनामा दिया और एक चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उसके पति को जमानत नहीं मिली तो आरोपी बहाने बनाता रहा और उसे अपने द्वारा जारी किए गए चेक को जमा करके अपने पैसे वसूलने के लिए उसने कहा। महिला ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। आरोपी ने बाद में उसका फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने 24 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच कर रहे सब-इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी) और 316 (2) (आपराधिक विश्वासघात) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।