लुधियाना में उज्बेकिस्तान की महिला को माली गोली:सीने में लगा फायर, दो दोस्तों के साथ ड्राइव पर जाने से किया था मना
- Admin Admin
- Dec 18, 2025
पंजाब के लुधियाना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 34 वर्षीय उज्बेकिस्तान की एक महिला को पक्खोवाल रोड पर उसके एक परिचित और उसके दोस्त ने गोली मार दी। क्योंकि उसने उनके साथ ड्राइव पर जाने से इनकार कर दिया था। महिला को सीने में गोली लगी है। महिला का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना सदर की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। आरोपियों की पहचान फरीदकोट के न्यू हरिंद्र नगर के निवासी बलविंदर सिंह और लुधियाना के मोहल्ला रघुबीर पार्क, जस्सियां रोड के हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है। 11 दिसंबर की है घटना पीड़िता की पहचान उज्बेकिस्तान की निवासी असलिगुन स्पारोवा के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से भारत में रह रही है। उसने पुलिस को बताया कि घटना 11 दिसंबर को पक्खोवाल रोड पर एक होटल के पास हुई। स्पारोवा जो पिछले छह महीनों से गांव दाद के एक होटल में रह रही है। उसने पुलिस को बताया कि उसका परिचित बलविंदर सिंह जो एक ड्राइवर है। वह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ कार में उससे मिलने आया था। ड्राइव पर चलने का आरोपी बना रहे थे दबाव बलविंदर सिंह ने कहा कि हम तीनों ड्राइव पर चलते हैं। जब स्पारोवा ने इनकार कर दिया, तो दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। महिला ने जब उसे मना किया तो बलविंदर ने कथित तौर पर कार के डेशबोर्ड से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे मार देगा। राहगीर ने पहुंचाया अस्पताल आरोपी ने फिर हत्या के इरादे से गोली चला दी। गोली स्पारोवा के सीने में लगी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी। उसे एक राहगीर ने प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि घायल महिला की नाजुक हालत के कारण शुरू में वे उसका बयान दर्ज नहीं कर पाए थे। डॉक्टरों द्वारा उसे फिट घोषित करने के बाद उसका बयान औपचारिक रूप से अस्पताल में दर्ज किया गया। थाना सदर के SHO इंस्पेक्टर जगदेव सिंह ने मीडिया को बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 3(5) (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई लोगों द्वारा किए गए कार्य), 351(3) (आपराधिक धमकी, विशेष रूप से मौत की धमकी, गंभीर चोट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी- बलविंदर सिंह और हरजिंदर सिंह- को गिरफ्तार कर लिया गया है।



