पंजाब अपडेट्स:नवजोत कौर सिद्धू के बयान की CBI जांच नहीं होगी, हाईकोर्ट ने कहा- आरोप लगाने वालें लिखित शिकायत का भी साहस दिखाएं

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिद्धू के 500 करोड़ रुपए में सीएम वाले बयान के आधार पर सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों के आधार पर न तो जनहित याचिका स्वीकार की जा सकती है और न ही जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन से सवाल किया कि इस मामले में वास्तविक जनहित क्या है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल यह आरोप लगा देना कि किसी पद की नीलामी हो रही है, अपने आप में भ्रष्टाचार का ठोस आधार नहीं बनता। यदि ऐसे हर बयान को जनहित मान लिया जाए, तो इसकी कोई सीमा तय नहीं रह जाएगी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इतने गंभीर आरोप लगाने का साहस रखता है, उसे कानून के तहत संबंधित प्राधिकरण के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराने का भी साहस दिखाना चाहिए।