जींद : पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पति को उम्र कैद की सजा
- Admin Admin
- Jan 17, 2026
जींद, 17 जनवरी (हि.स.)। एडीजे शिफा की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भूना कैथल निवासी रोशनलाल ने 29 दिसंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी मोनी की शादी वर्ष 2018 में गांव सिवानामाल निवासी राकेश के साथ हुई थी। मोनी का गौना वर्ष 2021 में किया गया था।
सुसरालीजन मोनी से मारपीट करते थे। जिसके चलते कुछ समय से मोनी मायके आई हुई थी। बाद में मोनी को उसका पति राकेश तथा सास कमलेश मायके से लेकर गए थे।
उन्हें मोनी की मौत के बारे में सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे थे। मृतका के गले पर कट के निशान थे और गले को भी दबाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्यों को जुटाया। मृतका के पिता रोशनलाल ने आरोप लगाया था कि मोनी के पति राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बेटी की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी राकेश को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा



