जींद : नाबालिग से दुराचार व धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

जींद, 17 जनवरी (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुराचार व धमकी देने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके की एक किशोरी ने 22 नवंबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके मामा का गांव जुलाना थाना इलाके के अंतर्गत आता है। वह अपने मामा के यहां गई हुई थी। लगभग तीन-चार माह पहले वहां के युवक रोहित ने उसके पास मोबाइल नंबर लिखकर उसके पास कागज फैंक दिया था। जिसके बाद उनका बातचीत का सिलसिला शुरु हो गया। 14 नवंबर को रोहित ने फोन कर धमकी दे उसे रोहतक बुला लिया। जहां पर उसके साथ रोहित ने दुष्कर्म किया और अश£ील फोटो तथा उसकी वीडियो बना ली। आरोपित ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। महिला थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर रोहित के खिलाफ दुष्कर्म, अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने दोषी रोहित को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा