जींद, 05 जनवरी (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने जुर्म में दोषी को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाका की एक महिला ने 29 जून 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 28 जून को उसकी नाबालिग पौती घर से गायब हो गई। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रेम नगर निवासी साहिल ने उसकी पौती का अपहरण किया है। पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत के आधार पर साहिल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था।
लड़की बरामदगी के साथ पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म तथा छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने साहिल को अपहरण तथा छह पास्को एक्ट के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा तीस हजार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा



