डिफॉल्टर प्लॉट आवंटियों को मिली राहत 31 मार्च तक आवेदन का आखिरी अवसर
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- Jan 14, 2026
चंडीगढ़ | आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि में 3 महीने का विस्तार करने को मंज़ूरी देकर एक जनहितैषी कदम उठाया है, जिससे प्रदेश भर के डिफॉल्टर प्लॉट आवंटियों को राहत मिली है। मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित एवं नीलाम किए गए प्लॉटों के लिए एमनेस्टी नीति-2025 की अवधि बढ़ाने को स्वीकृति दी है। इस निर्णय के साथ विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर आवंटियों को इस नीति के तहत 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने का नया अवसर मिला है। पात्र आवेदकों को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की तिथि से तीन महीनों के भीतर बकाया राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन नई घोषित तिथि तक या उससे पहले जमा करने होंगे। मंत्री ने कहा कि मान सरकार प्रदेश के लोगों की आवास निर्माण से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।



