दिव्यांग होना सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आधार नहीं: हाईकोर्ट
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- Jan 10, 2026
चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की दिव्यांगता मात्र के आधार पर उसे निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से आगे सेवा में बनाए रखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा कि दिव्यांगता अपने आप में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आधार नहीं बन सकती। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार का एक ग्रुप-डी का दिव्यांग कर्मचारी था, जिसने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए जाने के बाद 62 वर्ष तक सेवा विस्तार की मांग की थी।



