सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यवस्था... यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज-2025 के तहत लागू की गई है। फीडिंग प्वाइंट्स का चयन फील्ड सर्वे और सेक्टर-वाइज आकलन के आधार पर किया गया है, ताकि आम लोगों को असुविधा न हो और कुत्तों को लेकर विवाद न पैदा हों। नगर निगम ने पूरे शहर में 190 डॉग फीडिंग प्वाइंट शुरू कर दिए हैं। अब लोग स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ इन्हीं निर्धारित जगहों पर खाना खिला सकेंगे। तय प्वाइंट के अलावा कहीं और खाना खिलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, जिसमें 500 रुपये का फाइन और 9500 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज शामिल हैं। इन फीडिंग प्वाइंट्स पर नगर निगम ने ‘फीड ए स्ट्रे डॉग’ नाम से बोर्ड लगाए हैं, ताकि लोगों को स्पष्ट पता चले कि कुत्तों को खाना कहां देना है। आसपास की सफाई भी कराई गई है। पहले 200 फीडिंग प्वाइंट्स बनाए जाने थे, लेकिन 9-10 प्वाइंट्स पर आपत्तियां मिलने के कारण उन्हें हटा दिया गया और बाकी 190 को शुरू कर दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था से न लोगों को परेशानी होगी और न ही कुत्तों को लेकर बेवजह विवाद होंगे। ये बातें ध्यान रखनी होंगी... कुत्तों को खाना सिर्फ तय फीडिंग प्वाइंट पर ही दिया जाए। तय समय के अलावा या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर फीडिंग करना नियमों का उल्लंघन होगा। प्लास्टिक, जूठा या गंदगी फैलाने वाली सामग्री फेंकना प्रतिबंधित है। फीडिंग के बाद सफाई बनाए रखना अनिवार्य है। जहां जरूरत होगी, वहां सफाई निगम खुद करेगा।



