मोगा मेयर के चुनाव 31 जनवरी तक होंगे:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, नवंबर से खाली है मेयर की सीट

पंजाब के मोगा नगर निगम मेयर के चुनाव 31 जनवरी तक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए है। कई पार्षदों ने इस संबंधी याचिका दायर की थी। नवंबर से यह सीट खाली पड़ी थी। जिसके बाद यह आदेश सरकार को दिए गए है। इस संबंधी कांग्रेस पार्षदों ने याचिका लगाई थी। मेयर को पार्टी से किया था निष्कासित मोगा में पहले आम आदमी पार्टी बलजीत सिंह चानी मेयर थे। लेकिन 27 नवंबर को अचानक उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद चानी से मोगा के मेयर पद से भी इस्तीफा ले लिया गया। उनके खिलाफ पार्टी को कुछ शिकायतें पहुंची थी। चानी पंजाब में आम आदमी पार्टी से बनने वाले पहले मेयर थे। सरकार से उठाई थी चुनाव करवाने की मांग जैसे ही उन्हें पद से हटाया गया, नए मेयर का चुनाव नहीं कराया गया। इसके बाद डिप्टी मेयर को ही मेयर का कार्यभार सौंप दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने आपत्ति जताई। उन्होंने इस संबंध में निगम कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दी और जल्द मेयर चुनाव कराने की मांग रखी। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर निगम एक्ट में साफ तौर पर प्रावधान है कि मेयर को हटाने की स्थिति में एक महीने के भीतर नए मेयर का चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे नगर निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके बाद कमिश्नर की ओर से सरकार को भी पत्र लिखा गया, जिसमें मेयर चुनाव कराने की सिफारिश की गई। हालांकि, सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते कांग्रेस पार्षदों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली।