गर्भवती से मारपीट में एक वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया
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- Dec 18, 2025
हरिद्वार, 18 दिसंबर (हि.स.)। कनखल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाल को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने एक वर्ष की सश्रम कैद व छह हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि अगस्त 2019 कनखल थाना क्षेत्र में पीड़िता ने विश्वास राठौर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात ना कराने पर मारपीट व जान से मरवाने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने बताया कि उसे एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसे गर्भ में होने के दौरान ही आरोपित गर्भपात कराने पर जोर दे रहा था। महिला के मना करने पर उसके साथ मारपीट व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मरवाने की धमकी भी दी थी।
पुलिस ने विश्वास राठौर पुत्र कलम सिंह राठौर निवासी मोहन वाटिका, जगजीतपुर कनखल को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 13 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गर्भवती महिला स मारपीट में दोषी पाया।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला



