अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई:सरकार ने जवाब में तीन प्वाइंट उठाएं हैं, 15 लोगों को हैं उससे खतरा
- Admin Admin
- Dec 11, 2025
पंजाब के खडूड साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा लोकसभा के सेशन में शामिल होने के लिए मांगी गई पैरोल मामले की आज 11 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में पंजाब सरकार पांच हजार पेज का जवाब दाखिल कर चुकी है। आज इसी मामले में दोनों पक्षों की बहस है। उम्मीद है कि आज अदालत इस बारे में कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि सेशन 19 दिसंबर को संपन्न हो रहा है। इसमें छह दिन वर्किंग है। दूसरी तरफ परिवार की तरफ से तीसरी बार लगाए गए को भी चुनौती दी गई। अदालत में जो जवाब दाखिल किया उसमें तीन चीजें बताई - 1. हरिनौ केस का चालान पंजाब और अंग्रेजी अदालत में पंजाब पुलिस ने हरिनौ केस का चालान पंजाब और अंग्रेज़ी पेश किया है। जो कि करीब 3500 पेज का है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह की ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को विस्तार से बताया है। 2. AKF और 15 लोगों को अमृतपाल से खतरा जबाव में कनाडा में बनाई आनंदपुर खालसा फोर्स (AKF) का विवरण है। दूसरा, 15 उन लोगों का जिक्र है जो कह रहे हैं कि जेल में बैठे अमृतपाल सिंह से उन्हें खतरा है। 3. पुराने एनएसए के सारे ग्राउंड अमृतपाल के वकीलों का कि बाकी सारी बाते मुख्य एनएसए में है, उसी आधार पर पंजाब सरकार पैरोल देना नहीं चाहती है। वकील ने अदालत ने में यह भी तर्क दिया है कि अमृतपाल को सेशन के लिए दिल्ली जाना है, पंजाब तो आना नहीं है। ऐसे में सरकार के बेतुके हैं। अमृतसर के DC-SSP ने कहा था- कानून व्यवस्था बिगड़ेगी इससे पहले सांसद को पैरोल ने देने का फैसला पंजाब सरकार ने जिला स्तर पर आई रिपोर्ट के आधार पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और जिले के पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कहा है कि अगर अमृतपाल सिंह को रिहाई दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है। अमृतपाल की तरफ से याचिका में NSA की धारा 15 का हवाला दिया गया था, इसके धारा में बंदी को विशेष परिस्थिति में पैरोल देने का अधिकार है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया था।



