चंडीगढ़ में तंबाकू और अवैध सिगरेट की बिक्री पर रेड़:किया सामान जब्त, दुकानदारों का काटा चालान, चीफ सेक्रेटरी ने दिया आदेश
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- Dec 11, 2025
चंडीगढ़ प्रशासन ने आज तंबाकू और अवैध सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। यह अभियान चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर और स्वास्थ्य सचिव व अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव के मार्गदर्शन में चलाया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, आबकारी और कराधान विभाग, विधि माप विज्ञान विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण शाखा के अधिकारी शामिल थे। जानिए कहां-कहां हुई छापेमारी बनवारी पान हाउस, रामदरबार: दुकान में सिगरेट खुली-बिक्री के लिए रखी गई थीं, जो COTPA अधिनियम 2003 की धारा 6A के नियमों के खिलाफ हैं। दुकान में अनिवार्य साइनबोर्ड भी प्रदर्शित नहीं था। साथ ही बिना बिल की सिगरेट और संदिग्ध नकली “Commando Magna” सिगरेट भी बरामद की गईं। एम.एल. भाटिया शॉप, बूथ नंबर 3, सेक्टर 27-D: दुकान में सिगरेट बिना पैकेट के और विदेश से लाई हुई सिगरेट बेची जा रही थीं, जो कानून के मुताबिक गलत है। स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग ने इन उल्लंघनों के लिए कुल ₹8,500 का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आबकारी विभाग ने करीब ₹15,500 की अवैध और विदेश से लाई हुई सिगरेट जब्त की। इन सिगरेट पर जरूरी 85% स्वास्थ्य चेतावनी की तस्वीरें नहीं थीं, इसलिए इनकी बिक्री गैरकानूनी मानी गई। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. सुमन सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की बनाई स्थायी टीम ऐसे छापेमारी अभियान लगातार चलाती रहेगी। उनका कहना था कि इन कदमों का मकसद लोगों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA 2003 कानून, तंबाकू के नुकसान और अवैध आयातित सिगरेट के खिलाफ जागरूक करना है। निशांत कुमार यादव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त-उपायुक्त, चंडीगढ़ ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी और नियंत्रण से बाहर तंबाकू उत्पाद सिर्फ लोगों की सेहत के लिए ही खतरा नहीं हैं, बल्कि ये युवाओं में नशे की आदत भी बढ़ाते हैं।



