चंडीगढ़ में सस्ती शराब बेचने पर ठेका सील:हाईकोर्ट दे चुका पंजाब और चंडीगढ़ को निर्देश, सोशल मीडिया पर प्रचार पर भी कार्रवाई

चंडीगढ़ में सस्ती शराब बेचने के मामले में एक्साइज विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए सेक्टर-22सी का शराब ठेका सील कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के अन्य शराब ठेकों पर भी एक्साइज विभाग नजर बनाए हुए है। वहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अरुण कुमार ने बताया कि उनके पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि सेक्टर-22सी में स्थित शराब का ठेका शराब को कम दाम में बेच रहा है। इसके बाद उन्होंने सत्यापन के लिए अपनी टीम को गुप्त तरीके से भेजा। जांच में लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद शराब के ठेके को सील कर दिया गया। लाइसेंस भी रद्द या निलंबित होगा चंडीगढ़ में शराब के कुछ ठेकों पर शराब सस्ती देने के मामले में एक्साइज विभाग ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अपने विभाग के अधिकारियों को ऐसे शराब ठेकों की समय-समय पर निगरानी रखने के भी आदेश दिए हैं। अब ऐसा करने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चंडीगढ़ एक्साइज विभाग ने कहा है कि अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हाईकोर्ट दे चुका कार्रवाई के आदेश खरड़ जोन के शराब ठेकेदार स्टार वाइन्स की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज विभाग के अधिकारियों को शिकायत पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा है कि जो शराब ठेकेदार चंडीगढ़ में तय दाम से कम कीमत पर शराब बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लपिता बनर्जी की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के एडवोकेट रंजीत सिंह कालरा ने दलील दी कि चंडीगढ़ में एक ठेका एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए शराब को तय न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम रेट पर बेचा जा रहा है, जिससे खरड़ जोन के लाइसेंसधारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के एक्साइज विभाग के अफसरों को आदेश दिया है कि वे संयुक्त रूप से बैठक कर इस शिकायत पर निर्णय लें और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार एक हफ्ते के भीतर फैसला सुनाएं। कम दाम पर बेचता पकड़ा गया तो कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग चंडीगढ़ ने लाइसेंसधारकों को सख्त हिदायत जारी की है। विभाग ने कहा है कि कोई भी शराब ठेका तय किए गए न्यूनतम रेट से सस्ती शराब नहीं बेचेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 (जो चंडीगढ़ में लागू है) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी शराब ठेकेदारों को यह भी निर्देश दिया है कि शराब ठेके के बाहर, हर शराब दुकान पर रेट की लिस्ट साफ-साफ लगाई जाए, शराब सिर्फ तय दाम पर ही बेची जाए और माल का पूरा हिसाब-किताब सही तरीके से लिखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शराब की बिक्री, डिलीवरी या प्रचार-प्रसार चंडीगढ़ की सीमा से बाहर न हो।