फिरौती उसी से मांगते जिसने ठगी मारी हो:बल बोला- शराब कारोबारी ने मारी ढ़ाई करोड़ की ठग्गी, तभी आया फोन

विदेश में बैठे गैंगस्टर बलविंदर सिंह डोनी बल ने कबूल कर लिया है कि उसने ही शहर के शराब कारोबारी को फिरौती के लिए फोन करवाया था। उसका कहना है कि ऐसे ही किसी को भी फोन कर पैसे नहीं मांगे जाते हैं, उसने भी कुछ न कुछ गुनाह किया होता है। बलविंदर सिंह डोनी बल के अनुसार उक्त शराब करोबारी ने भी एक अन्य व्यक्ति से ढ़ाई करोड़ रुपए की ठग्गी मारी है। उससे भी यह सब पूछ लेना चाहिए। वह मीडिया को विदेश से फोन कर राणा बलाचौरिया की हत्या के साथ साथ फिरौती के लिए कॉल करने को कबूल रहा है। पुलिस ने बलविंदर सिंह डोनी बल के खिलाफ चंडीगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शहर के शराब कारोबारी से उसके नाम से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ठेकेदार को वॉट्सऐप पर बार-बार धमकी भरे कॉल आए, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर बलविंदर सिंह उर्फ डोनी बल बताया। शिकायत के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने फिरौती का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी । एफआईआर के अनुसार, सेक्टर 37-बी निवासी 40 वर्षीय ठेकेदार फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया में ठेकेदारी का काम करता है। 13 नवंबर की शाम करीब 7.45 बजे उसे एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई। कॉल करने वाले ने उसके कारोबार, घर और परिवार की पूरी जानकारी होने का दावा करते हुए ₹1 करोड़ की मांग की और रकम न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि 14 नवंबर को उसी नंबर से दोबारा कॉल आई, जिसमें फिरौती की मांग दोहराई गई और कहा गया कि पुलिस के पास जाना बेकार होगा। इसके बाद पीड़ित ने फेज-1 इंडस्ट्रियल एरिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात पर FIR दर्ज कर नंबर ट्रेस करने में जुटी थी पुलिस पुलिस ने पहले अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 308(4) (फिरौती) के तहत मामला दर्ज किया था। अब बलविंदर सिंह डोनी बल ने मान लिया है कि उसने ही कॉल की थी और अब उसे नामजद किया जाएगा। पुलिस अंतरराष्ट्रीय नंबर को ट्रेस करने और धमकी की गंभीरता का आकलन करने में जुटी है। पीड़ित की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। डोनी बल पर पहले भी रंगदारी मांगने के कई केस पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डोनी बल पंजाब और विदेशों में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2025 में अमृतसर पुलिस ने उसे एक डेयरी संचालक से फिरौती मांगने के मामले में नामजद किया था। तब आरोपी ने पैसे न देने पर व्यवसाय को उड़ाने की धमकी दी थी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4) के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस उसे बंबीहा–राणा कंडोवालिया गैंग से जुड़ा मानती है।