अदालत पहुंचा मौड़ कलां नशा बिक्री का मामला:हाई कोर्ट ने ‘यहां खुलेआम चिट्टा बिकता है’ का स्वतः संज्ञान, पंजाब सरकार से मांगी विस्तृत ATR

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। बठिंडा के मौड कलां गांव में खुलेआम चिट्टा बिकने संबंधी समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अदालत ने कहा कि सरकार शपथपत्र में यह स्पष्ट करे कि कोर्ट ने माना कि यह रिपोर्ट मौड़ कलां गांव की उस चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां ग्रामीणों ने कथित ड्रग नेटवर्क के खिलाफ दीवारों पर काले रंग से “यहां चिट्टा खुलेआम बिकता है” लिखकर विरोध जताया। बाद में पुलिस ने इन चेतावनी भरी लिखावट को हटा दिया था। राज्य के वकील द्वारा नोटिस स्वीकार करने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को पूरा ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए। अब पंजाब सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार होगा। क्या है मौड़ कलां में चिट्टे का मामला