कुल्लू, 10 जनवरी (हि.स.)। जिला कुल्लू के पुलिस थाना पतलीकूहल और सैंज में हत्या और मारपीट के मामले सामने आए हैं। इनमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना पतलीकूहल के तहत एक हत्या की घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस थाना पतलीकूहल की टीम गश्त के दौरान 14 मील क्षेत्र में मौजूद थी। पुलिस को प्रधान ग्राम पंचायत पनगां से सूचना मिली कि 16 मील क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। इस सूचना के तुरंत बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मौके पर प्रशांत शाही, निवासी जिला जाजरकोट, नेपाल (वर्तमान पतारू 16 मील, पनगां) द्वारा दिए गए बयान के अनुसार 8ः30 बजे रात को उसने सड़क से तेज आवाजें सुनीं। जब वह बाहर आकर देखता है, तो उसने पाया कि ललित उर्फ लल्लन (22) पुत्र रतन बहादुर, निवासी गांव/डाकघर गर्खाकोट, जिला जाजरकोट, नेपाल, अपने मामा बीर बहादुर सिंह (36) पुत्र कुमार सिंह, निवासी गांव/डाकघर कोर्तांग, जिला जाजरकोट, नेपाल के साथ हाथापाई कर रहा था।
इसी दौरान ललित उर्फ लल्लन ने जानबूझकर बीर बहादुर को सड़क किनारे से नदी की ओर धक्का दे दिया, जिससे वह क्रेट वॉल से नीचे नदी में गिरकर मौके पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आरोपी ललित उर्फ लल्लन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने बताया कि मृतक वीर बहादुर के शव को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के शवगृह में सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में आज शनिवार को पुलिस थाना पतलीकुहल में धारा 103 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी ललित उर्फ लल्लन को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर 04 जनवरी को सैंज थाना में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें राजेश शर्मा पुत्र बुध राम, निवासी गांव/डाकघर सैंज ने शिकायत दर्ज करवाई कि सैंज स्थित चेतन गिरि बाबा की कुटिया में आयोजित भंडारे के दौरान आयुष विशिष्ट गिरि बाबा (हरिद्वार) ने उसे पीछे से जोरदार हमला किया। इस हमले के कारण राजेश के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे चक्कर और उल्टी की शिकायत भी हुई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर मारपीट का मामला दर्ज किया और पीड़ित का चिकित्सा परीक्षण सामुदायिक अस्पताल बंजार में कराया।
05 जनवरी को प्राप्त चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में पीड़ित को लगी चोटें गंभीर पाई गईं। इसके बाद पुलिस थाना सैंज में धारा 115(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान 10 जनवरी 2026 को सचिन शर्मा द्वारा सूचना दी गई कि उसके पिता की एम्स बिलासपुर में मृत्यु हो गई है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का समावेश किया और मामले को हत्या की ओर मोड़ा। पुलिस ने आयुष शर्मा (27) पुत्र अनूप शर्मा, निवासी गांव/डाकघर सैंज, तहसील सैंज, जिला कुल्लू और उर्फ वशिष्ठ गिरी, पुत्र महंत हरी गिरी, श्री पंच दश्नाम भैरव जूना अखाड़ा मायापुर हरिद्वार उत्तराखंड को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित और गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले की जाँच में तेजी आई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / जसपाल सिंह



