बस चालकों को किया जागरूक, सड़क पर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित

भास्कर न्यूज | जालंधर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन ट्रस्ट नेकी ड्राइवरों को जागरूक किया गया। ट्रस्ट ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जालंधर बस स्टैंड के बाहर पठानकोट बाइपास में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सरकारी और निजी बसों के चालकों को मोटर वाहन अधिनियम 2019 (एमवी एक्ट 2019) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा बस चालकों को बताया कि सड़क पर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। इसके साथ ही सभी चालकों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर वाहन चलाने, बस को अपनी निर्धारित लेन में चलाने पालन करने के निर्देश दिए गए।