व्हाट्सएप नंबर 96462-22555 पर लोकेशन और फोटो भेजें:पशुओं को सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने पर पाबंदी लगाई

जालंधर | जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला जालंधर की सीमा में कोई भी व्यक्ति अपने पशु खुले तौर पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा। आदेशों में कहा गया है कि कुछ लोग अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और सामान्य आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा खुले छोड़े गए पशु राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं और स्वयं भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस संबंध में सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 96462-22555 पर लोकेशन और फोटो साझा की जा सकती है, ताकि संबंधित कार्रवाई की जा सके। प्रशासन द्वारा नगर निगम, नगर कौंसिलों/बीडीपीओ तथा जिला पुलिस को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इन प्रतिबंधात्मक आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।