चंडीगढ़ कोर्ट ने आतंकी गोल्डी बराड़ भगोड़ा करार दिया:30 दिन में पेश होने के आदेश, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड भी गैंगस्टर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चंडीगढ़ स्थित विशेष अदालत ने आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने उसे 30 दिन के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया। गोल्डी बराड़ के खिलाफ 20 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में एक कारोबारी के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसे 8 मार्च 2024 को एनआईए ने अपने हाथ में लिया। गोल्डी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का भी मास्टरमाइंड है। केंद्र सरकार पहले ही उसे आतंकी घोषित कर चुकी है और वह फिलहाल कनाडा में रह रहा है। इस केस में गोल्डी बराड़ पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 336 (लापरवाही से जान को खतरा), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ यूएपीए और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। तय समय पर पेश न होने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, उसे कनाडा से भारत लाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं।