पंजाब अपडेट्स:सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई ओटीएस स्कीम, व्यापारी बिना जुर्माना बकाया टैक्स करवा सकेंगे जमा, अब तक 6,348 आवेदन आए

पंजाब सरकार ने पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस स्कीम) 2025 की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे व्यापारियों व उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। वे बिना जुर्माने के टैक्स की बकाया राशि जमा करवा सकेंगे। सरकार जीएसटी से पूर्व के अधिनियमों वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर सहित लंबित विवादों के निपटारे के लिए यह स्कीम लेकर आई थी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंजाब सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों की अपील के बाद इसमें विस्तार की औपचारिक मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत विभाग को अब तक 6,348 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2025 के अंतिम महीनों के दौरान विभिन्न टैक्स रिटर्न भरने के बोझ के कारण सभी करदाता इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए। वैट असेसमेंट ऑर्डर्स की लंबित डिलीवरी जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के कारण कई व्यापारियों के लिए दिसंबर की मूल समय सीमा से पहले देनदारियों का सही निर्धारण करना कठिन हो रहा था। ओटीएस स्कीम पहली अक्टूबर से शुरू की गई थी।