जम्मू-कश्मीर सरकार ने फंड जारी करने और बिल भुगतान के लिए तय की सख्त समय-सीमा

जम्मू, 22 जुलाई: जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने विकास कार्यों में तेजी लाने और सरकारी भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए नया सरकारी आदेश जारी किया है। आदेश के तहत विभिन्न विभागों द्वारा फंड जारी करने और बिलों के निपटारे के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।
नए आदेश के अनुसार, वित्त विभाग से CAPEX (पूंजीगत व्यय) के तहत धनराशि जारी होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित प्रशासनिक विभागों को इसे विभागाध्यक्षों (HoDs) तक पहुंचाना होगा। इसके बाद विभागाध्यक्षों को भी अगले 10 दिनों के भीतर यह राशि कार्यकारी एजेंसियों या ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (DDOs) को जारी करनी होगी। निर्धारित समय में राशि जारी नहीं होने पर फंड वापस (रिवर्स) कर दिया जाएगा।


केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के तहत SNA-SPARSH प्रणाली में विभागों को धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों तक 48 घंटे के भीतर पहुंचानी होगी।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि एडवांस ड्रॉअल (Advance Drawal) की स्वीकृति 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी की जाए और उसके बाद संबंधित बिल भी अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।ट्रेजरी कार्यालयों को सभी बिल 2 कार्य दिवसों के भीतर निपटाने होंगे। यदि किसी बिल में कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग को 1 कार्य दिवस के भीतर देना अनिवार्य होगा।

बिलों की प्रक्रिया की निगरानी के लिए NIC जम्मू-कश्मीर द्वारा रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) करेंगे।सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों, वित्तीय सलाहकारों, ट्रेजरी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को इन समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।