हरियाणा में दिव्यांग प्रिंसिपल को मिलेगा प्रमोशन:शिक्षा निदेशालय ने मांगे केस, BEO और डिप्टी DEO के पद 3 प्रतिशत रिजर्व

हरियाणा के शिक्षा विभाग में दिव्यांग स्कूल प्रिंसिपल को प्रमोट किया जाएगा। दिव्यांग प्रिंसिपल के प्रमोशन को लेकर निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी काे पत्र लिखकर उनकी पर्सनल फाइल व ACR मांगी हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल के प्रमोशन केस में दिव्यांग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। प्रिंसिपलों को प्रमोट कर उन्हें BEO और डिप्टी DEO के पद दिए जाएंगें। उसको लेकर विभाग ने प्रदेश के 48 दिव्यांग प्रिंसिपल की लिस्ट भी जारी की है। उन प्रिंसिपल से संबंधित केस जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगें गए हैं। केस भेजने को लेकर निदेशालय की ओर से 28 दिसंबर तक का समय दिया है। वहीं केस फाइल डाक से भिजवाने की बजाए कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के लिए के आदेश दिए गए हैं। पर्सनल फाइल भेजने के निर्देश विभाग की ओर से मांगी गई डिटेल में कहा गया है कि अगर कोई प्रिंसिपल प्रमोशन लेने से मना करता है तो उनका सहमति पत्र साथ लगाएं। उनकी पर्सनल फाइल, सर्विक बुक को अगर केस के साथ नहीं भेजा गया तो उस केस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर लिस्ट में से कोई प्रिंसिपल की मौत हो चुकी है तो उसका डैथ सर्टिफिकेट लगाकर रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।