चंडीगढ़ PGI- ₹1.14 करोड़ घोटाले में 2 की जमानत खारिज:चेतन गुप्ता की याचिका सोमवार सुनवाई, CBI की 8 पर एफआईआर,मरीजों की ग्रांट ट्रांसफर कराई
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- Jan 04, 2026
चंडीगढ़ PGI में 1.14 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 3 आरोपी सुनील कुमार,गगनप्रीत सिंह और चेतन गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट में लगाई थी जहां सीबीआई ने मामले में सुनवाई करते हुए सुनील कुमार,गगनप्रीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं तीसरे आरोपी चेतन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े 6 लोग मरीजों को मिलने वाला पैसा निजी खातों में डलवा रहे थे। इस मामले में CBI ने पीजीआई के 6 कर्मचारियों और 2 अन्य लोगों समेत 8 के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI जांच में सामने आया है कि यह पूरा स्कैंडल आरोपी एक फोटोकॉपी वाले की दुकान से चला रहे थे। इसमें दुकान के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है। एक मरीज ने इलाज के रुपए न मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पीजीआई प्रशासन ने प्रोफेसर डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जिसके बाद केस सीबीआई के पास गया। आरोपी फोटोकॉपी की दुकान से मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। साथ ही मरीजों के नाम पर मिलने वाली महंगी दवाएं अवैध रूप से बाजार में बेच दी जाती थी। अब पढ़िए कैसे हुआ मामले का खुलासा...



