शिमला में दो माह के लिए रैलियों और प्रदर्शन पर प्रतिबंध, आदेश जारी

शिमला, ०1 दिसंबर (हि.स.)। शिमला नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी अनुपम कश्यप ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर के मॉल रोड, छोटा शिमला, द रिज, स्कैंडल प्वाइंट और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अगले दो माह तक रैलियाँ, प्रदर्शन, नारेबाज़ी, बैंड बजाने और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इन आयोजनों के दौरान यदि कोई व्यक्ति ऐसे वस्तुएं साथ लेकर चलता है, जिन्हें आपराधिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उनका साथ लाना भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

इस आदेश का उद्देश्य शिमला के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अशांति या हिंसा की स्थिति उत्पन्न न हो। खासकर, इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियारों के उपयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के मुताबिक छोटा शिमला से लेकर केनेडी हाउस और द रिज तक के क्षेत्र, रेंदेवू रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक का 150 मीटर क्षेत्र, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक का क्षेत्र, और अन्य कुछ प्रमुख स्थानों पर इस प्रतिबंध को लागू किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी अनुपम कश्यप ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में रैली, प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठक या बैंड बजाने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सके।

आदेश में यह भी बताया गया कि यह प्रतिबंध पुलिस, पैरामिलिट्री और सैन्य बलों पर उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय होगी।

यह आदेश 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है और 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा