असुरक्षित पाए जाने के बाद अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रियगोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट की बिक्री पर लगाया सख्त प्रतिबंध

असुरक्षित पाए जाने के बाद अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रियगोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट की बिक्री पर लगाया सख्त प्रतिबंध


अनंतनाग, 12 दिसंबर । प्रयोगशाला परीक्षणों में उत्पाद को उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रियगोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट (बैच संख्या ई25केपीओ2एफबी) की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग के नामित अधिकारी के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित बाजार निरीक्षण के दौरान बिस्कुट ब्रांड के नमूने की जांच के बाद की गई है। नमूना गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया था जहां विश्लेषकों ने रिपोर्ट संख्या जेके-665/डीईसी/25/786 दिनांक 05-12-2025 में सल्फाइट का स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक पाया। अधिकारियों ने बताया कि अनुमोदित सीमा से अधिक सल्फाइट सामग्री वाले खाद्य उत्पादों का सेवन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण या बिक्री सख्त वर्जित है। एफएसएसए की धारा 36(3)(बी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामित अधिकारी शेख ज़मीर अहमद ने अनंतनाग जिले में उक्त बिस्कुट बैच की बिक्री पर अगले आदेश तक तत्काल रोक लगा दी है। विभाग ने व्यापारियों, दुकानदारों और वितरकों को सलाह दी है कि वे उत्पाद को दुकानों से हटा लें और अनुपालन सुनिश्चित करें।