देहरादून में 7 साल बाद छात्रा को मिला इंसाफ:कोच ने 9वीं की छात्रा से कहा- मैं तुम्हें गर्म कर दुंगा, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
- Admin Admin
- Dec 04, 2025
देहरादून की POCSO अदालत ने एक स्विमिंग कोच को 5 साल की जेल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। दिसंबर 2018 में कोच ने राजपुर के बोर्डिंग स्कूल में 9वीं क्लास की लड़की के साथ छोड़छाड़ की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज रजनी शुक्ला ने पीड़िता को आरोपी की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो आरोपी की जेल की सजा बढ़ा दी जाएगी। पीड़िता की मां ने 2018 में दर्ज कराया था केस 12 दिसंबर 2018 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। राजपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था और 15 दिसंबर को स्विमिंग कोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने स्टेटमेंट में पीड़िता ने कहा कि वो पंजाब की रहने वाली है और इसलिए उसे हिंदी की एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी पड़ी। इसके बाद कोच उसपर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का दबाव बनाने लगा। छात्रा ने कहा, ‘वो मुझे बार-बार स्पोर्ट्स में भाग लेने को कह रहे थे जबकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था।’ छात्रा ने बताया कि उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। नवंबर 2018 में एक दिन सभी टीचर्स किसी मीटिंग में व्यस्त थे। इस दौरान छात्रा अकेले कोच के साथ क्लासरूम में थी। छात्रा ने कहा, ‘कोच ने मेरे भाई को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि शाम को फिल्म देखने चलना चाहिए।’ कपड़ों को लेकर भी किए भद्दे कमेंट्स छात्रा ने बताया कि उसने कोच के साथ फिल्म देखने जाने से मना कर दिया। छात्रा ने ठंड का बहाना बनाया। यह सुनकर कोच ने छात्रा से कहा, ‘मैं तुम्हें गर्म कर दुंगा।’ इसके अलावा छात्रा ने कहा, ‘वो अक्सर मेरे कपड़ों को लेकर भद्दे कमेंट्स करते थे जिससे मुझे असहज महसूस होता था।’ इस मामले में 8 चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने प्रिंसिपल के बार-बार बयान बदलने को भी संज्ञान में लिया है, जिसकी सुनवाई अब 15 मई को होनी है। केरल में छात्रा ले रेप के मामले में टीचर को उम्रकैद केरल के स्पेशल कोर्ट ने एक स्कूल टीचर को अपनी ही 10 साल की स्टूडेंट का रेप करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पाया कि 48 साल के पद्मराजन के. उर्फ पप्पन मास्टर ने जनवरी और फरवरी 2020 में स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का कई बार रेप किया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उसे POCSO एक्ट की दो धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना अलग से लगाया है। जुर्माने की रकम छात्रा के परिवार को दी जाएगी। मामले का आरोपी पप्पन मास्टर BJP एक्टिविस्ट भी है। फैसला आने के बाद BJP स्टेट कमेटी के सदस्य N हरिदास ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। ऐसी ही और खबरें पढ़ें... दिल्ली में नर्सरी एडमिशन शुरू:27 दिसंबर तक जमा करें फॉर्म, एज क्राइटिरिया, कट ऑफ और किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत एकेडमिक सेशन 2026-27 में नर्सरी, KG और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए दिल्ली सरकार ने पूरा शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 4 दिसंबर से एडमिशन साइकिल शुरू हो रही है। स्कूलों को सख्ती से शेड्यूल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...



