कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 को गैंगस्टर एक्ट के मामले में नौ-नौ वर्ष की सजा

नोएडा, 8 दिसंबर (हि.स.)। गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सोमवार को कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 लोगों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी विजय कुमार गौतम ने बताया कि के कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी समेत उसके गैंग के 10 सदस्यों पर वर्ष 2015 में कासना थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए शासन द्वारा चिह्नित माफिया सुंदर भाटी निवासी घंघोला, सिंहराज निवासी रामपुर माजरा, विकास पंडित निवासी रिठौरी, योगेश निवासी दादूपुर, ऋषिपाल निवासी घंघोला, थाना कासना, बॉबी उर्फ शेर सिंह निवासी खेड़ी भनौता, सोनू निवासी खेड़ी भनौता, यतेन्द्र चौधरी निवासी चिपियाना, अनूप भाटी निवासी साकीपुर और दिनेश भाटी निवासी साकीपुर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को नौ-नौ वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड लगया है।

उन्होंने बताया कि इनमें से पूर्व से ही सात आरोपी जेल में बंद हैं। अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान जमानत पर जेल से बाहर आए सुंदर भाटी, सिंहराज व रिशिपाल पेश हुए। सजा सुनाए जाने के बाद सिंहराज व ऋषिपाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जबकि, सुंदर भाटी सजा पूरी कर चुका है, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुरेश चौधरी