गुरुग्राम: डीएलएसए ने विश्व एड्स दिवस पर शुरु किया व्यापक जागरुकता अभियान
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- Dec 01, 2025
गुरुग्राम, 1 दिसंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम की ओर से सोमवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। एचआईवी/एड्स से संबंधित कलंक और भेदभाव मिटाने, कानूनी जागरुकता बढ़ाने के लिए एक महीने तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस वर्ष की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दें के अनुरूप डीएलएसए ने कानूनी और स्वास्थ्य विशेषज्ञता को एकीकृत कर एक शक्तिशाली पहल की शुरुआत की।
इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीएलएसए गुरुग्राम ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निम्नलिखित पहलें सुनिश्चित की हैं। सभी जागरूकता सत्रों में डीएलएसए के पैनल वकील के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी/परामर्शदाता भी उपस्थित रहेंगे। कानूनी अधिकारों के साथ-साथ, प्रतिभागियों को रोकथाम के तरीकों, मुफ्त परीक्षण सुविधाओं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी साक्षरता प्राप्त करने वाले एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को उपचार और परामर्श सेवाओं तक गोपनीय पहुंच मिले।
डीएलएसए गुरुग्राम के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में तथा सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की देखरेख में जिले के विभिन्न स्थानों पर विशेष जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं को एचआईवी/एड्स के प्रसार, रोकथाम और संक्रमित व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। एनएसजी के जवानों और उनके परिवारों के लिए विशेष कानूनी साक्षरता और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। सार्वजनिक स्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नुक्कड़ नाटकों और विधिक साक्षरता स्टॉलों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया।
भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और स्वास्थ्य सहायता
डीएलएसए सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत किसी भी प्रकार का भेदभाव एक गंभीर अपराध है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि उपचार तक पहुंच में कोई बाधा नहीं आएगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एचआईवी से पीडि़त हर व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक मिले। ऐसे मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर



