पंचकूला में प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य:रिकॉर्ड की जांच शुरू, NCPCR के नियमों का पालन करने के निर्देश

पंचकूला जिले में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट (NCPCR) की हिदायतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इस संबंध में ncpcr.gov.in साइट पर प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के लिए हिदायतें उपलब्ध करवाई गयी है। डीसी सतपाल शर्मा ने कहा कि प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए संचालक अब सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है। पंचकूला जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का NCPCR की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। जिले के जिन प्राइवेट प्ले वे स्कूलों ने पंजीकरण नहीं करवाया है वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। ऐसे स्कूलों का निरीक्षण होगा शुरू महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला की टीम जल्द ही जिले भर में निरीक्षण अभियान शुरू करेगी। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण के पाए गए प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जायेगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर ध्यान देना और प्राइवेट प्ले- वे स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।