बिलावर में मेडिकल शॉप सील बिना बिल मिले 300 एमजी प्रेगाबालिन के 320 कैप्सूल

कठुआ, 5 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की कठुआ इकाई ने बिलावर में एसडीएच के निकट स्थित एक मेडिकल शॉप को कथित रूप से बिना वैध दस्तावेज दवाएं रखने के मामले में सील कर दिया। कार्रवाई पुलिस स्टेशन बिलावर की टीम और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से की।

पुलिस के अनुसार, पुलिस स्टेशन बिलावर को फोन पर संदिग्ध दवाओं की एक खेप के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर संदिग्ध खेप को रोका और उसकी जांच की।

जांच के दौरान एसडीएच बिलावर के पास स्थित महाजन मेडिकल एजेंसी से 300 एमजी प्रेगाबालिन के कुल 320 कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि इन दवाओं के संबंध में कोई सहायक बिल या वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए मेडिकल शॉप को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 22(d) के तहत सील कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई अनधिकृत रूप से ऐसी दवाओं को रखने और बिक्री से संबंधित उल्लंघन के आधार पर की गई है।