
जौनपुर, 09 मई (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने शुक्रवार को छह वर्ष पूर्व हुए एक दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा और 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियाेजन पक्ष के अनुसार, सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने 21 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वह दुकान बंद करके रात नौ बजे अपने घर पहुंचा तो पत्नी बदहवास हालत में मिली थी। पूछने पर उसने बताया कि उनके आने से पहले पड़ोसी राहुल घर में घुसा और मुंह बंद करके जानमाल की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। पीआरवी वाहन को सूचना भी दी, लेकिन बारिश के कारण पुलिस नहीं पहुंच सकी। अगले दिन यानी 22 जुलाई 2019 को पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर युवक काे दुष्कर्म का दोषी पाया और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव