चरस तस्करी मामले में दो को बारह बारह वर्षों का सश्रम कारावास
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- May 08, 2025

पूर्वी चंपारण,08 मई (हि.स.)। एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को बारह बारह वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा चकिया थाना के हिंदू चकिया निवासी रंजीत कुमार उर्फ त्रिवेदी एवं कन्हैया कुमार को हुई। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने चकिया थाना में मामला दर्ज कराते हुए नामजद अभियुक्तों के साथ ही अंकुश कुमार व प्रदीप कुशवाहा सहित चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि गुप्त सूचना मिली कि चकिया न्यू बाईपास चौक स्थित होटल ग्रैंड एवं मैरेज हॉल के समीप बैंक लूट के राशि को आपसी बंटवारा करने के एकत्रित हुए हैं।
सूचना के आलोक में पुलिस ने घेरा बंदी की तो चारों पकड़े गए। जांच के दौरान उसके पास से लोडेड पिस्टल, चाकू व डेढ़ किलो चरस बरामद हुआ। प्रदीप कुशवाहा का वाद जुबेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। अंकुश कुमार का वाद पृथक हो गया। वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 20 (बी) ii (सी) एवं 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।
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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार