सूरजपुर : नौ मई को विशेष ग्राम सभा का होगा आयोजन

बलरामपुर/सूरजपुर, 6 मई (हि.स.)। जिले के कलेक्टर एस. जयवर्धन ने 09 मई को जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं उनके आश्रित ग्रामों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पाण्डेय

   

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