एनडीपीएस एक्ट के तहत एक नशा तस्कर की 75 लाख रुपये कीमत की 4 मरला ज़मीन के साथ एक दो मंजिला रिहायशी घर अटैच

एनडीपीएस एक्ट के तहत एक नशा तस्कर की 75 लाख रुपये कीमत की 4 मरला ज़मीन के साथ एक दो मंजिला रिहायशी घर अटैच


श्रीनगर, 28 नवंबर । गैर-कानूनी नशीली दवाओं के धंधे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने आज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत लगभग 75 लाख रुपये कीमत की 4 मरला ज़मीन के साथ एक दो मंजिला रिहायशी घर अटैच किया।

यह प्रॉपर्टी उस्मानिया कॉलोनी बादामवारी, लाल बाजार में है और उसी इलाके के रहने वाले वली मोहम्मद शेख के बेटे अर्शीद अहमद शेख के नाम पर है। आरोपी आदतन ड्रग पेडलर है और पुलिस स्टेशन लाल बाजार में सेक्शन 8 और 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 50/2025 और पुलिस स्टेशन जानीपुर, जम्मू में सेक्शन 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 31/2025 में शामिल है।

जांच के दौरान यह पता चला कि यह संपत्ति ड्रग ट्रैफिकिंग से हुई कमाई से खरीदी गई थी। इसके अनुसार सक्षम अधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कुर्की के आदेश जारी किए।

यह कुर्की खानयार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई ताकि कानूनी औपचारिकताओं का पूरा पालन हो सके। आदेश के अनुसार मालिक को अब उस संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने, बदलने या उसमें कोई तीसरे पक्ष के हित में बनाने से मना किया गया है।

श्रीनगर पुलिस ड्रग तस्करों पर अपनी कार्रवाई तेज करने और समाज को बढ़ते ड्रग के खतरे से बचाने के लिए उनके फाइनेंशियल और ऑपरेशनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   

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