जशपुर : निर्माण श्रमिकों को 30 जून तक आधार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, वरना रुक सकता है योजनाओं का लाभ
- DSS Admin
- Jun 29, 2026
जशपुर, 29 जून (हि.स.)। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मंडल द्वारा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए 'आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत जशपुर जिले सहित पूरे प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के दस्तावेजों का मिलान उनके आधार कार्ड से कर जानकारी अपडेट की जाएगी। इस विशेष अभियान को पूरा करने के लिए प्रशासन ने 30 जून तक की अंतिम तिथि तय की है।
श्रम विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पहुंचना होगा। वहां कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक (वीएलई ऑपरेटर) द्वारा श्रमिक की पहचान का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल के ‘रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल’ के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस प्रक्रिया से श्रमिकों के हिंदी और अंग्रेजी में नाम, जन्म तिथि, लिंग तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को आधार कार्ड के प्रमाणित डेटा के अनुसार दुरुस्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न आए।
इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए नियमों में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। संशोधन आवेदन के लिए अब आधार कार्ड की साफ फोटोकॉपी, श्रमिक का सहमति पत्र, ई-साइन और मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, लाभार्थी की वास्तविक पहचान की पुष्टि करने के लिए आवेदन के समय ही श्रमिक की 'लाइव फोटो' भी खींची जाएगी। जैसे ही आवेदन सफलतापूर्वक जमा होगा, श्रमिक को एक यूनिक आवेदन क्रमांक मिलेगा, जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
श्रम विभाग ने जशपुर जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना सत्यापन जरूर करा लें। यदि किसी श्रमिक को इस प्रक्रिया में कोई समस्या आती है या अधिक जानकारी चाहिए, तो वे श्रम पदाधिकारी कार्यालय जशपुर, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्रों, या अपने नजदीकी चॉइस सेंटर और लोक सेवा केंद्र पर जाकर सीधे संपर्क कर सकते हैं।
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